जयपुर के सांगानेर में 86 कॉलोनियों पर बुलडोजर चलेगा – हाईकोर्ट ने जेडीए और आवासन मंडल को 4 हफ्तों में रिपोर्ट पेश करने का आदेश
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने सांगानेर क्षेत्र की अवाप्तशुदा भूमि पर अवैध कॉलोनियों और अतिक्रमण को लेकर जेडीए (जयपुर विकास प्राधिकरण) और आवासन मंडल पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने दोनों विभागों को चार हफ्तों में जवाब और पालना रिपोर्ट पेश करने का अंतिम मौका दिया है।
यह मामला आवासन मंडल की भूमि पर बनी 86 कॉलोनियों से जुड़ा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायमूर्ति बी.एस. संधू की खंडपीठ ने यह आदेश पब्लिक अगेंस्ट करप्शन संस्था की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
कोर्ट की नाराजगी
सुनवाई के दौरान जब जेडीए और आवासन मंडल ने जवाब पेश नहीं किया तो कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने कहा कि अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और अब किसी भी तरह की देरी स्वीकार्य नहीं होगी।
सरकारी पक्ष ने बताया कि अवाप्त भूमि का 92% हिस्सा आवासन मंडल ने फ्लैट निर्माण के लिए उपयोग कर लिया है, जबकि करीब 882 बीघा भूमि पर अवैध कॉलोनियां बसी हुई हैं, और लगभग 1000 बीघा भूमि अभी खाली है।
कोर्ट का निर्देश
कोर्ट ने कहा कि अवाप्तशुदा भूमि पर सरकारी नियंत्रण सुनिश्चित किया जाए और सभी अतिक्रमणों को तत्काल हटाया जाए।
सरकार द्वारा आठ सप्ताह का समय मांगे जाने पर कोर्ट ने नौ दिसंबर तक सुनवाई स्थगित की, लेकिन साफ कहा कि अब आगे कोई समय नहीं दिया जाएगा।
अगस्त में भी दिया था आदेश
हाईकोर्ट ने अगस्त 2025 में अंतरिम आदेश जारी कर राज्य सरकार को आवासन मंडल की अवाप्त भूमि से अतिक्रमण हटाने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।